भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.35 फीसदी ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2024’ (ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिये 8,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.61 फीसदी ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2030’ (iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.50 फीसदी ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2034’ (iv) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.72 फीसदी ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2055’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए नीलामियों का संचालन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुम्‍बई कार्यालय 30 सितंबर, 2016 (शुक्रवार) को इन नीलामियों का संचालन करेगा।

स्‍टॉक बिक्री की कुल अधिसूचित राशि के पांच फीसदी तक का आवंटन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोली सुविधा योजना के मुताबिक योग्‍य व्‍यक्तियों एवं संस्‍थानों को किया जायेगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी एवं गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों ही बोलियां 30 सितंबर, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्‍यूशन (ई-कुबेर) सिस्‍टम पर इलेक्‍ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 30 सितंबर, 2016 को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 3 अक्टूबर, 2016 (सोमवार) को किया जायेगा।

ये स्‍टॉक 16 नवंबर 2006 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र सं.आरबीआई/2006-07/178 के अनुसार केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में “जब जारी लेनदेन” विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 16 नवंबर 2016 से “जब जारी” ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।